नई दिल्ली। उत्तराखण्ड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद सभी ढाबों और खाने पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी।
प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब यात्रा मार्गों में खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार का नामए लाइसेंस व पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा। सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर दो लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा।
स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त एफडीए डॉ आर राजेश कुमार ने कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी व उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ ही खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी किए। जानकारी के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


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