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49 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस, अवांछित शुल्क करेंगे वापस

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अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने पर जिला प्रशासन का सख्त रुख

इससे पहले हल्द्वानी, लालकुआं, भीमताल, भवाली, रामनगर के 50 स्कूलों को भेजे जा चुके हैं नोटिस

अब जनपद में नोटिस प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों की संख्या पहुंची 99

हल्द्वानी । जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल द्वारा जनपद के विभिन्न निजी विद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही करते हुए 49 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाले विद्यालयों में होली ऐंजल पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, वीवीएम पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, फन विथ ड्रांइग पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, विवेकानन्द पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, सनराईज पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, न्यू सनसाईन पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, लिटिल जीनियस पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, किड्स केयर पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, आदर्श पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, मार्डन पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, विद्या पुष्प एकेडमी हल्द्वानी, जेम्स पब्लिक स्कूल हल्द्वानी, सृजन स्कूल गौलापार, लक्ष्मी शिशु मन्दिर हल्द्वानी, मीना एकेडमी लालकुआं, होली ट्रिनटी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल लालकुआं, एचसीएम जूनियर हाईस्कूल लालकुआं, सनराईज पब्लिक स्कूल रामनगर, लिटिल स्कालर एकेडमी रामनगर, सेंट रूमी पब्लिक स्कूल रामनगर, यूएसआर इन्दु इण्टर कालेज बसई रामनगर, दीपक डिवाइन पब्लिक स्कूल रामनगर, मेहरा पब्लिक स्कूल रामनगर, अल्फा मिशन पब्लिक स्कूल रामनगर, शेमरोक प्री स्कूल रामनगर, डीडीसीएम पब्लिक स्कूल रामनगर, मार्डन पब्लिक स्कूल रामनगर, डीएसबी पब्लिक स्कूल रामनगर, गुडलक पब्लिक स्कूल रामनगर, जय मोहन पब्लिक स्कूल रामनगर, एलएन साह प्रीपैरिटरी लर्निंग स्कूल भीमताल, डीएसएस पाल पब्लिक स्कूल भीमताल, आयुष्मान कान्वेंट स्कूल गरमपानी बेतालघाट, स्कालर हेवन स्कूल बिन्दुखत्ता लालकुंआ हल्द्वानी, एफएस बिष्ट मैमोरियल बिन्दुखत्ता लालकुंआ हल्द्वानी, बीडी जोशी मैमोरियल स्कूल लालकुंआ हल्द्वानी, ग्रीनवुड सीनियर सेकेण्डरी स्कूल लालकुआं हल्द्वानी, सनवाल पब्लिक स्कूल नैनीताल शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व हल्द्वानी, लालकुआं, रामनगर, भवाली एवं भीमताल क्षेत्र के 50 विद्यालयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब तक नोटिस प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या 99 हो गई है।

प्रमुख आरोप एवं अनियमितताएं
जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि कई निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पुस्तकों के अतिरिक्त अत्यधिक महंगी निजी प्रकाशनों की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों द्वारा विशिष्ट विक्रेताओं से पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा रहा है तथा विद्यालयों की वेबसाइट पर अनिवार्य सूचनाओं का प्रकटीकरण भी नहीं किया गया है।

विधिक आधार एवं निर्देश
यह कार्यवाही ‘बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’, ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019’ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। शासन का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ, पारदर्शी एवं आर्थिक रूप से न्यायसंगत बनाना है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि
15 दिवस के भीतर संशोधित पुस्तक सूची जारी कर एनसीईआरटी पुस्तकों को प्राथमिकता दी जाए।

किसी भी प्रकार की विक्रेता विशेष की बाध्यता तत्काल समाप्त की जाए।

विद्यालय अपनी वेबसाइट पर पुस्तक सूची एवं शुल्क संरचना का पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करें।

अभिभावकों द्वारा पूर्व में खरीदी गई अनावश्यक पुस्तकों के संबंध में धनवापसी/समायोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त वसूले गए विभिन्न अवांछित शुल्कों का समायोजन आगामी महीनों की फीस में किया जाए।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित विद्यालय की जांच हेतु विकासखंड स्तरीय संयुक्त जांच समिति गठित की गई है, जो 15 दिनों के भीतर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करेगी।

निर्धारित समयसीमा में आदेशों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध मान्यता निलंबन/निरस्तीकरण सहित विधिक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जारी नोटिस में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है एवं किसी भी प्रकार की अवहेलना को गंभीर उल्लंघन मानते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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