हल्द्वानी। ट्यूबवेल में बिजली कनेक्शन देने के एवज में घूस मांगने वाले लाइनमैन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे तीन साल कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ट्यूबवेल में बिजली कनेक्शन देने के एवज में घूस मांगने वाले लाइनमैन को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था।
अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने बताया कि बकैनिया सुभाषनगर गदरपुर ऊधमसिंहनगर निवासी जय प्रकाश पाण्डे पुत्र भृगुनाथ पाण्डे ने वर्ष 2022 में अपनी बेटी ऋचा के नाम पर ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था। कनेक्शन लगाने के एवज में विद्युत वितरण उपखंड गदरपुर में नियुक्त लाइनमैन लालदेव ने जय प्रकाश से आठ हजार रुपये की मांग की। जय प्रकाश ने मामले की शिकायत हल्द्वानी विजिलेंस से की।
जांच की गई तो मामला सही मिला और निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित लालदेव को 11 मई 2022 को आठ हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों को परीक्षित कराए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने 24 जुलाई को अभियुक्त लालदेव को सजा सुनाई। लालदेव को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।