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सुप्रीम कोर्ट ने दुकादारों के नाम डिस्प्ले के आदेश पर लगाई रोक

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नई दिल्ली ।  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा के दौरान उसके रूट में दुकादारों को अपने नाम डिस्प्ले करने को कहा था। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी और उत्तराखंड सरकार ने निर्देश जारी कर कहा था कि खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को अपने नाम डिस्प्ले करने होंगे। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेष राय और जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकारों के उक्त निर्देश पर रोक लगा दी है और उन्हें (यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश) नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ किया है कि खाने पीने के सामान का डिस्प्ले होना चाहिए कि किस तरह के फूड आइटम को बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उचित होगा कि उक्त निर्देश पर अंतरिम रोक लगाई जाए। यानी खाने पीने का सामान बेचने वाले को अब सिर्फ खाने की चीजों का डिस्प्ले कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपने नाम उजागर करने की जरूरत नहीं होगी।

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