इस तिथि के बाद जन्मे तीसरी संतान वाले व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश 2025 जारी किया है। नए नियम के तहत जिन व्यक्तियों की दो से अधिक संतान हैं और जिनमें से कोई एक 25 जुलाई 2019 या उसके बाद जन्मी है, तो वे पंचायत चुनाव लडऩे के लिए आयोग्य होंगे। हालंकि जुड़वा बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा। सभी […]
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