देहरादून। हरिद्वार को छोडक़र प्रदेश के बाकी 12 जिलों में खाली पड़े उप प्रधान और ग्राम पंचायत के कुछ पदों पर होने वाले चुनाव के लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार 15 जुलाई को उप प्रधान और ग्राम पंचायत के पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके साथ ही चुनावी कार्यक्रमों की समय सारिणी भी जारी दी गई है। चुनाव एक ही दिन में संपन्न किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उप प्रधान के पद के लिए नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिह्न आवंटन, मतदान और मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्योंए प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत) के नियम 117 (1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार व आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी।
सार्वजनिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भी कार्यक्रम चस्पा किया जायेगा।
यह होगा चुनाव संबंधित कार्यक्रम
– नामांकन पत्र जमा करने का समय- 15 जुलाई, सुबह 10 से 11 बजे तक
– नामांकन पत्रों की जांच – 15 जुलाई, सुबह 11 से 12 तक
– नाम वापसी का समय- 15 जुलाई, दोपहर 12 से 12:30 बजे तक
– चुनाव चिन्ह आंवटन का समय- 15 जुलाई, दोपहर 12:30 से 1 बजे तक
– मतदान – 15 जुलाई, दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक
– मतगणना- 15 जुलाई, 4 बजे से कार्य समाप्ति तक







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