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देहरादून। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद मास्क न पहनने वालों से अब एक हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। चालान काटने के बाद पुलिस संबंधित व्यक्ति को मुफ्त में मास्क भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए शासन ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड 19 द्वितीय संशोधन विनियमावली जारी कर दी है।
प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले कैबिनेट के जरिये उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 ( द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2020 को अपनी मंजूरी दी थी। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहली बार बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना राशि 500 रुपये हो जाएगी। तीसरी और उसके बाद हर बार बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।


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