नैनीताल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगी हाईकोर्ट की रोक हट गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। इसके बाद उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई की। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई के बाद ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है।
साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों पर तीन सप्ताह के भीतर जबाव देने को कहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए।


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