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मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास की जरूरत नहीं

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– 24 दिसंबर को होने जा रही है स्वाभिमान महारैली
– लोक गायकों, संस्कृति कर्मियों ने लोगों से किया है रैली में भाग लेने का आह्वान

देहरादून। उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि मूल निवास के प्रारूप के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकारी नौकरी और दाखिलों से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में मूल निवास और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। आदेश के मुताबिक अब कोई विभाग मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों से स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे।

मालूम हो कि स्थायी निवास की बाध्यता के विरोध में राज्य के युवा और संस्कृतिकर्मी मुखर हुए हैं। इस मुद्दे पर 24 दिसंबर २०२३ को मूल निवास स्वाभिमान महारैली होने जा रही है। मूल निवास स्वाभिमान महारैली में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई संस्कृतिकर्मियों ने लोगों से हिस्सा लेने का आह्वान किया है।

इस प्रकरण का संज्ञान आने के बाद मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग से ब्योरा तलब किया और सीएम के निर्देश पर विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य कई कार्यों के लिए यहां के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को संबंधित विभाग, संस्था व संस्थान स्थायी निवास प्रमाणपत्र पेश करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जबकि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग 28 सितंबर 2007 को शासनादेश में पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों के लिए स्थायी निवास प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी।

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