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चर्चित निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर व सुरेंद्र कोली कोली दोषमुक्त

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नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर व सुरेंद्र कोली कोली को दोषमुक्त कर दिया है। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।  निचली अदालत ने सुरेन्द्र कोली को एक दर्जन से अधिक मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। । इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D-5 के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर व सुरेन्द्र कोली को फांसी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। फांसी की सजा के खिलाफ दोनों हाईकोर्ट में अपील दायर की है। विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की।

सुरेंद्र कोली  मनिंदर सिंह पंढेर के यहां घरेलू नौकर था। पंढेर  के घर के पीछे नाले में कंकाल मिलने के बाद वर्ष 2005 -06 में निठारी कार्ड का पर्दाफास हुआ था। पुलिस के मुताबिक कम से कम 19 युवा महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी और उनके शवों के टुकड़े -टुकड़े कर नाले में फेंक दिये थे। हत्याएं पंढेर के घर के अंदर हुई थीं।

 

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