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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।
हालांकि,संपत कुमार के लिए राहत की बात यह है कि जज एस एस सुंदर और जज सुंदर मोहन की बेंच ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया। ताकि संपत को सजा के खिलाफ अपील करने का मौका मिल सके। दरअसल, पूर्व कप्तान धोनी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर मामला दर्ज कराया था।
यह मामला आईपीएल मैच फिक्सिंग से जुड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी ने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण बयानों पर संपत कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे। इसके लिए धोनी ने उनको को दंडित करने की मांग की और 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।

