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निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो टैक्स व पानी का बिल जमा कर लें, लापरवाही पड़ सकती है भारी

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देहरादून। निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो टैक्स, पानी का बिल जमा कर दें। इसमें लापरवाही की तो हो सकता है कि चुनाव न लड़ पाएं। राज्य निर्वाचन आयोग के नियम इसे लेकर काफी सख्त हैं।

निकाय चुनाव की सुगबुहाट शुरू हो गयी है। सभासद, पार्षद, वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने वाले भी अपनी तैयारी में जुट गये हैं। इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों की जानकारी न होना भारी पड़ सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसे न्यायालय ने किसी अपराध में दोषी पाते हुए कम से कम दो वर्ष का कारावास सुनाया हुआ हो। उसे चुनाव लड़ने की अनुमति तब मिलेगी, जबकि उसके छूटने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, पूरी न हो गई हो। जो व्यक्ति निगम के हाउस टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स या फिर जल संस्थान के पानी के बिल का कम से कम एक वर्ष का बकायेदार होगा, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर किसी को भ्रष्टाचार या राजद्रोह के मामले में पूर्व में पद से हटाया गया होगा तो वह पद से हटाने की तिथि से छह वर्ष की अवधि तक चुनाव नहीं लड़ सकता।

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