Report ring Desk
देहरादून। उत्तराखण्ड में काम करने वाले चालकों, परिचालकों के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार 1 लाख, 3 हजार, 235 चालक, परिचालक और क्लीनर्स को छह महीने तक हर महीने दो-दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी। परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
उत्तराखण्ड में सार्वजनिक सेवायानों कांट्रेक्ट कैरेज बस, कांट्रेक्ट कैरेज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा, कांट्रेक्ट कैरेज विक्रम और ई-रिक्शा से जुड़े 1 लाख, 3 हजार 235 चालक, परिचालक और क्लीनर पंजीकृत हैं। कोरोना महामारी के दौरान कोविड कफ्र्यू और अन्य प्रतिबंधों की वजह से इन सबका काम प्रभावित रहा। अब राज्य सरकार ने इनके लिए छह माह तक हर महीने दो-दो हजार रुपए देने का आदेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के अनुसार पंजीकृत लाभार्थियों को मिलने वाली यह सहायता राशि आरटीओ, एआरटीओ द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी।