night curfew

इस हफ्ते 16, 18 व 21 जून को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे बाजार

Report ring desk

देहरादून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को सरकार ने 22 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। इस बार कुछ और रियायतें दी गयी हैं। वर्तमान में लागू तीन दिन बाजार खोलने की व्यवस्था बरकरार रखी गई है, जबकि मिठाई, डेयरी, सब्जी व फूलों की दुकानें सुबह आठ से पांच बजे तक खोलने की छूट दी गई है। आटो व विक्रम का संचालन भी हो सकेगा। राजस्व न्यायालयों को खोलने का भी सरकार ने निर्णय लिया है।

विवाह समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम सीमा 50 कर दी गई है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों, कर्मचारियों व परिजनों को कोविड परीक्षण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी, मगर उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार कोविड की परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद सरकार 22 जून से अनलाक की दिशा में कदम बढ़ाएगी।

सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने पिछले हफ्ते से तीन दिन बाजार खोलने की अनुमति दी है। इस हफ्ते 16, 18 व 21 जून को बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। विवाह समारोह व अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पूर्व में निर्धारित अधिकतम 20 व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाकर 50 किया गया है। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीनेट व रैपिड एंटीजन टेस्ट में से किसी एक की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

शहरी क्षेत्रों में विक्रम व आटो को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। वादकारियों की सुविधा को देखते हुए सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन वहां सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए एक दिन में 20 से ज्यादा मामले नहीं सुने जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संक्रमण के मामले नहीं हैं, वहां बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत किए गए हैं।

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