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हल्द्वानी। लाॅकडाउन के बाद से बंद पड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट 21 नवंबर से खुल रहे हैं। शासन के आदेश के बाद डीएम ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। कोचिंग सेंटर संचालकों को मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और सामाजिक दूरी सहित कोरोना रोकथाम के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
आदेशों के अनुसार बच्चों को अपने माता-पिता से लिखित सहमति लानी होगी। कोंचिंग सेंटरों को सेनेटाइज करना होगा। बुखार, खांसी, जुकाम आदि लक्षण वाले शिक्षक और छात्रों को कोचिंग सेंटर में आने की अनुमति नहीं होगी।
सीटिंग की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। डीएम संविन बंसल ने संक्रमण व उसके बचाव के उपायों के लिए बच्चों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कोचिंग संस्थान, संचालक,प्रबंधक के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ऐपिडमिक डिजीज एक्ट 1987 तथा आईपीसी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।