देहरादून। खनन विभाग के निदेशक एसएल पैट्रिक के खिलाफ आरोपों बाद शासन ने कार्रवाई कर दी है। शासन ने निदेशक खनन एस एल पैट्रिक को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। पैट्रिक पर विभाग की गोपनीयता भंग करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप है।
उत्तराखंड शासन ने खनन विभाग के निर्देशक एस एल पैट्रिक को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। हाल ही में खनन विभाग के निदेशक पैट्रिक ने ओमप्रकाश तिवारी नाम के व्यक्ति पर अगवा कर जबरन वसूली के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। जबकि शासन ने निदेशक खनन एस एल पैट्रिक के खिलाफ इस मामले में गोपनीयता भंग करने और पद का दुरुपयोग करने का मामला पाया। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट में भी कई आपत्तिजनक बातचीत को भी शासन ने आधार बनाते हुए इससे विभाग की छवि धूमिल होने की बात कही है।
खनन निदेशक के खिलाफ कई अन्य आरोप भी है। इसमें अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी वाहन का निजी प्रयोग करने, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपने घर में निजी काम के लिए लगाने का भी आरोप लगा है। खनन निदेशक को निलंबन के दौरान आधा वेतन दिया जाना तय हुआ है। निलंबन के दौरान खनन निदेशक को सचिव खनन के कार्यालय में संबद्ध किया गया है।