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देहरादून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को 25 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बार कर्फ्यू को और सख्त किया गया है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों को अब 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अतिआवश्यक कार्य, मेडिकल इमरजेंसी, परिजन की मृत्यु होने पर एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ई पास जारी कर अनुमति दी जाएगी। अंत्येष्टि में शामिल होने वाले व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन से ई पास लेना होगा।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 10 मई को दोपहर एक बजे से राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसकी अवधि मंगलवार, 18 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो जाएगी। सोमवार देर शाम को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, राज्यमंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत उच्चाधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। इसमें कोविड कर्फ्यू 25 मई तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के लिए पूर्व में लागू प्रतिबंध जारी रहेंगे। इसमें कुछ और नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। कर्फ्यू के दौरान केवल 21 मई को परचून की दुकानें खुलेंगी और वह भी सुबह सात से 10 बजे तक। दूध, मांस मछली और फल सब्जी की दुकानें पूर्व की भांति सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के साथ ही बेकरी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को भी सुबह सात से 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल, मेडिकल स्टोर व पेट्रोल पंप को कर्फ्यू से छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी और उनके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। मरीजों के तीमारदारों को आने जाने के लिये डाक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू पास के रुप में मान्य होगी। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार बैंकों के अनुरोध पर बैंकों में कामकाज की अवधि घटाकर अब सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक की गई है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के कार्यालय भी खुलेंगे, मगर इसकी अवधि भी सुबह 10 से दो बजे तक होगी।