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हल्द्वानी। शासन के आदेश के बाद डीएम धीराज गब्र्याल ने मंगलवार को जिले में कोविड कफ्र्यू को प्रभावी करने के दिशा निर्देश जारी किये हैं। 28 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक परचून की दुकान के साथ ही ऑटोमाबाइल्स की दुकानें भी खुलेंगी। साथ ही दूध, सब्जी, मीट, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें अब सुबह सात से 10 के बजाय आठ बजे से 11 बजे तक नियमित खुलेंगी। पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें, भंडारण, परिवहन आदि सेवाएं के लिए भी सुबह आठ से 11 बजे तक अनुमति रहेगी।