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कुंभ मेले में आने के लिए पंजीकरण और कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

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देहरादून। केंद्र सरकार से मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी कुंभ की विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत कुंभ मेले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रवेश नहीं मिलेगा। यात्रियों को ऑनलाइन ही पास जारी किए जाएंगे। यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए www.haridwarkumbhmela2021.com पर आवेदन कर सकते हैं। आश्रम और धर्मशालाओं से लेकर परिवहन तक के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, सामूहिक भजन गायन और भंडारे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग एसए मुरुगेशन ने मंगलवार को कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी कर दी। उन्होंने आश्रम, धर्मशाला, वाहन पार्किंग स्थान, होटल व रेस्टोरेंट, हॉल्टिंग प्वाइंट, धार्मिक स्थलए रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन और बस स्टेशन के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। नियमों का पालन नहीं होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005ए महामारी रोग अधिनियम 1897 और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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एंट्री पास और हथेली के ऊपरी भाग पर अमिट स्याही से निशान पर ही श्रद्धालुओं को आश्रम या धर्मशाला में प्रवेश मिलेगा। मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच दो गज की दूरी आवश्यक होगी।

श्रद्धालुओं के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना भी अनिवार्य होगा। अगर किसी बस में यात्रा कर रहे श्रद्धालु में कोरोना के लक्षण लगते हैं तो बस के  ड्राईवर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी सूचना पुलिस या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को दे। शाही स्नान के लिए केवल 20 मिनट का ही समय दिया जाएगा।

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