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बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई सजा

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रुद्रप्रयाग। बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले एक फर्जी शिक्षक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी शिक्षक सुरेंद्र चन्द पुत्र मदन लाल को तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने रुद्रप्रयाग में अब तक 25 फर्जी शिक्षकों को सजा सुनाई है। रुद्रप्रयाग जिले के फर्जी शिक्षक सुरेन्द्र चन्द ने वर्ष 1999 की बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पा ली थी। विभागीय और एसआईटी जांच में जब चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ से सत्यापन कराया गया तो पाया गया कि वर्ष 1999 में विवि द्वारा सुरेन्द्र चन्द नामक किसी भी व्यक्ति को बीएड की डिग्री जारी नहीं की गई थी।

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