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New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली HC में याचिका दायर की थी । जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने अभिनेता की इजाजत के बगैर उनके नाम, फोटो, आवाज़, और उनके द्वारा बोले गए संवाद आदि के किसी भी तरह के व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज, फोटो का बिना उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना गैरकानूनी है और इसे रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने कई संस्थाओं जैसे गो डैडी, एलएलसी, डायनॉट एलएसी और पीडीआर लिमिटेड को निर्देश देते हुए Anilkapoor.com जैसे डोमेन को तुरंत ब्लॉक करने को कहा है।
आपको बता दें कि अभिनेता अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होने बिना उनकी सहमति के किसी भी संस्था द्वारा उनकी तस्वीर, आवाज इत्यादि चीजों के इस्तेमाल को रोकने की मांग की थी। अभिनेता द्वारा दायर याचिका में एआई सहित टेक्नोलाजी का उपयोग करके उनका दुरुपयोग करना भी शामिल था।
इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर इसी तरह की याचिका दायर की थी। उस याचिका के फैसले में भी कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश जारी किया था।