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हल्द्वानी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने खेती की जमीन की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं लगाई है। जिले में किसान खेती की जमीनें मर्जी के मुताबिक खरीद-बेच कर सकते हैं। इसके लिए क्षेत्रफल की कोई सीमा तय नहीं की गई है। प्रशासन ने गौलापार क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई सात कॉलोनियों की जांच पूरी होने तक रजिस्ट्री रोकी गई है। जांच में यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो इन क्षेत्रों में भी रजिस्ट्री की जा सकती है। फर्जी शपथ पत्र के आधार पर प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी।
कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान पत्रकारों से बातचीत में डीएम ने कहा कि बिल्डर अफवाह फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त पहले की तरह जारी है। जिसके लिए रेरा के नियमों की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि गौलापार क्षेत्र में सात बिल्डरों ने अवैध ढंग से रेरा के नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी काटी हैं। अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री में लगाए गए फर्जी शपथ.पत्रों की जांच जारी है। जांच पूरी होने तक इन कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री रोकी गई है। यदि शपथ पत्र गलत पाए गए तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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