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रिश्ता तोड़ने वाले युवक की शादी पर दो साल तक पाबंदी, पंचायत ने सुनाया फैसला

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रुड़की। सगाई के बाद युवती से रिश्ता तोड़ने पर पंचायत ने युवक की शादी पर दो साल तक पाबंदी लगा दी है। यदि वह शादी करता है तो बिरादरी उसके परिवार का भी बहिष्कार करेगी। यही नहीं बिरादरी की पंचायत ने युवक के परिजनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि युवती के परिजनों को दी जाएगी।

रुड़की के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता देवबंद निवासी एक युवक के साथ तय किया था। इसके लिए रस्में भी हुई थी। छह माह बाद युवक ने युवती से रिश्ता तोड़ दिया। युवक पक्ष की ओर से रिश्ता तोड़ने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया।

इस बात से परेशान युवती के पिता ने रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत आसपास के बिरादरी के मौजिज व्यक्तियों की पंचायत बुलाई। पंचायत को पीड़ि‍त ने सारी बात बताई। पंचायत में युवक व उसके परिजनों को भी बुलाया गया। युवक, युवती से शादी न करने का कोई ठोस कारण नहीं बता पाया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचायत ने युवक पर दो साल तक शादी न करने का प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

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