देहरादून। प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटा कारोबार शुरू करने को अब चार गुणा तक ऋण देगी। वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए ऋण सीमा को 50 हजार से बढ़ा कर दो लाख तक किया जा रहा है। आगामी कैबिनेट बैठक में नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति पर मुहर लग सकती है।
कोविड महामारी के समय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना शुरू की थी। एमएसवाई योजना में विनिर्माण, सेवा व व्यापार क्षेत्र के लिए 10 से 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया कर 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह नैनो योजना में छोटे व्यवसाय के लिए 50 हजार ऋण पर 25 से 35 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग ने दोनों नीतियों को समायोजित कर नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया है।
महिलाओं को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी
नई नीति में महिला लाभार्थियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र व नगर पंचायत क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करनेए एक जिला दो उत्पाद या जीआई चिह्नित उत्पाद का विनिर्माण करने पर अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
निवेश क्षेत्र की श्रेणी
– दो लाख तक
-दो से 10 लाख .
-10 से 25 लाख तक (प्रोजेक्ट लागत)
ए व बी श्रेणी के क्षेत्र . 30 प्रतिशत . 25 प्रतिशत . 20 प्रतिशत
सी व डी श्रेणी के क्षेत्र . 25 प्रतिशत . 20 प्रतिशत . 15 प्रतिशत


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