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एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

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देहरादून। उत्तराखंड में 18 मई तक लागू किए गए कोरोना के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके साथ ही, उत्तराखंड के भीतर भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर से पहाड़ जाने को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। रविवार को तीरथ सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार, जिला बॉर्डर पर आने-जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। उत्तराखंड में अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिनए आवाजाही की वजह भी बतानी होगी।

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