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नैनीताल। नैनीताल में आवारा कुत्तों, बंदर के आतंक से लोग परेशान हैं। स्कूली बच्चों के लिए पैदल रास्तों पर अकेले गुजरना खतरे से खाली नहीं है। लोगों की मांग के बाद भी पालिका हरकत में नहीं आई तो अब हाई कोर्ट ने पालिका प्रशासन को आतंक से निजात दिलाने को जारी निर्देश का अनुपालन न करने पर अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट की सख्ती के बाद पालिका ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। बिना पंजीकरण या लाइसेंस के कोई पालतू कुत्ता पाए जाने की दशा में पशु स्वामी के विरुद्ध वैधानिक व चालानी कार्रवाई की जाएगी।
अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने जारी नोटिस में बताया है कि पालिका ने (एचएसआई) ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से बेसहारा व पालतू कुत्तों के टीकाकरण व बधियाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। नगर के अधिकांश बेसहारा कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अनुपालन में आवारा, पालतू कुत्तों के प्रजनन पर रोक लगाते हुए, टीकाकरण, बधियाकरण करवाना तथा पंजीकरण, लाइसेंस बनवाना आवश्यक है। बिना पंजीकरण या लाइसेंस के कोई पालतू कुत्ता पाए जाने की दशा में पशु स्वामी के विरुद्ध वैधानिक व चालानी कार्रवाई की जाएगी।


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