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देहरादून। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। अब विवाह सहित अन्य समारोहों में अब केवल अधिकतम बीस लोग ही शामिल होंगे। शिक्षण,प्रशिक्षण,कोचिंग,खेल आदि गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पचास प्रतिशत वाहन क्षमता के नियम को फिर से लागू कर दिया गया है।
राज्य में 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, इस दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी, शादी सहित अन्य समारोहों को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है। लेकिन अगर जरूरी हुआ तो अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी। शव यात्रा में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति मिलेगी।
अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कांपलेक्स, बाजार, जिम, खेल परिसर, स्टेडियम, खेल के मैदान, पार्क, थियेटर, ऑडिटर, सभागार, सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक सहित अन्य समारोहों, जनसभाओं और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा।