Report Ring Desk
दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देजनर सोमवार रात 10 बजे से आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है।इसके साथ ही यह भी तय कर दिया है कि इस अवधि में क्या खुला रहेगा और किनको रियायतें दी जाएंगी। दिल्ली में कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण के चलते हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने पहले वीकएंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। अब 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है।
लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल सरकार ने रियायत और पाबंदियों को लेकर भी गाइडलाइन तय किए हैं जो इस प्रकार हैं।
भारत सरकार के अधिकारियों और पीएसयू में काम करने वाले कर्मचारियों को वैध आईकार्ड पर आने जाने की छूट दी जाएगी, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी ऑटोनोमस बॉडीज कॉरपोरेशन इस अवधि में बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थान, दवा की दुकानें, पुलिस, होमगार्ड,अग्निशमन, सिविल डिफेंस आदि को छूट रहेगी, दिल्ली मेट्रो, ऑटो और बस सेवा पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा, दिल्ली सरकार के सभी विभगों के प्रमुखों को ऑफिस जाने की छूट रहेगी, जरूरत पड़ने पर वे अन्य कर्मचारियों को भी बुला सकेंगे ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों आवागमन के दौरान इन्हें आईकार्ड दिखाना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत अन्य अदालत से जुड़े न्यायिक कर्मचारियों को सर्विस आईकार्ड, फोटो एंट्री पास, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी परमिशन लेटर आदि दिखाने पर छूट दी जाएगी, गर्भवती महिलाओं, मरीजों और उनके अटेंडेंट को वैलिड आईकार्ड या डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर छूट प्रदान की जाएगी, कोरोना का टीका लेने जा रहे लोगों को वैध दस्तावेज दिखाने पर आने.जाने में छूट दी जाएगी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डे से आने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाने पर आने.जाने की छूट प्रदान की जाएगी, अनेके देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों.कर्मचारियों को आईकार्ड दिखाने पर पाबंदी से राहत दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कार्यरत पत्रकारों को वैध आईकार्ड दिखाने पर लॉकडाउन के सख्त प्रावधानों से छूट प्रदान की जाएगी, परीक्षा देने वाले छात्रों और परीक्षा में ड्यूटी निभाने वाले स्टाफ को भी वैध आईकार्ड पर छूट प्रदान की जाएगी।