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अब गैस सिलेंडर के लिए आया यह आदेश

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रुद्रपुर। उधमसिंह नगर में गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले गैस एजेंसी संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

 पेट्रोलियम मंत्रालय और कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है । जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 24 मार्च से जिले में संचालित सभी गैस एजेंसियों को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही सुनिश्चित करनी होगी।

आदेश के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों के अधिकृत सिस्टम के जरिए ही डोर-टू-डोर गैस डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। 

यदि किसी गैस एजेंसी संचालक द्वारा गोदाम या अन्य स्थानों से सीधे गैस वितरण किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए उपभोक्ता आपदा नियंत्रण कक्ष के नंबर 05944-250250 और 05944-250500 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एलपीजी शिकायत टोल फ्री नंबर 18002333555 भी उपलब्ध कराया गया है।

जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों, जैसे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और गैस एजेंसी संचालकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।  आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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