नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मृतक लोक गायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने मंगलवार को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर एक अपील को खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक दुर्घटना में मारे गए पेशेवर गायक परवेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।
एकलपीठ ने बीमा कंपनी के उन तर्को को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें मृतक की आय और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल किया गया था। मामला 9 जून वर्ष 2018 का है जब गौनियारो हैड़ाखान से हलद्वानी की ओर जा रही कार मुरकुडिय़ा के पास खाई में गिर गई थी। जिसमें कार चालक व गायक पप्पू कार्की की मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण / प्रथम अपर जिला न्यायाधीश हल्द्वानी ने 18 अक्टूबर 2019 को मृतक की पत्ïनी व अन्य आश्रितों के पक्ष में 90,01,776 रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था, जिसे बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।







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