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देहरादून। उत्तराखंड सरकार की ओर से 18 अक्तूबर को लागू किए गए सभी कोविड प्रतिबंध समाप्त कर दिए गये हैं। अब केवल केंद्रीय दिशा निर्देश का पालन ही अनिवार्य होगा, जिसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
राज्य सरकार ने 18 अक्तूबर को कोविड प्रतिबंध की एसओपी जारी की थी। इसमें शादी विवाह से लेकर कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी।
यह कोविड प्रतिबंध 19 अक्तूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने कोविड प्रतिबंध की इस एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इनमें से अब कोई भी नियम राज्य में लागू नहीं होगा।
ये दिशा-निर्देश रहेंगे जारी
- सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
- .सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है।
- .सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखाए तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।