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उत्तराखंड में भी होम आइसोलेशन में रह पाएंगे कोरोना मरीज, करना होगा इन नियमों का पालन

Report ring desk

देहरादून। उत्तराखंड में भी अन्य राज्यों की तरह कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन( home isolation) में रह पाएंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। होम आइसोलेशन में बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को ही रखा जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त, 10 साल से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी। जिस घर में इस श्रेणी में आने वाले लोग होंगे उस घर में भी होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दायरे से बाहर बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में रह सकते हैं लेकिन उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति घर पर होना। सोमवार को सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी की।

होम आइसोलेशन के लिए उसी संक्रमित मरीज को अनुमति दी जाएगी। जिसे इलाज करने वाले डॉक्टर ने लक्षण रहित मरीज के रूप में चिन्हित किया हो। होम आइसोलेशन में संक्रमित मरीज की देखभाल के लिए घर में एक व्यक्ति होना चाहिए।

वहीं, मरीज के लिए घर में एक अलग कमरा, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रमित मरीज को आरोग्य सेतु एप और स्वास्थ्य विभाग के आइसोलेशन एप को अपने मोबाइल पर अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी ओर से गठित टीम होम आइसोलेशन की व्यवस्था का निरीक्षण करेगी। जिसके बाद ही संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन पर भेजा जाएगा।

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