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सुप्रीम कोर्टः जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला वैध

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देश की सर्वोच्च अदालत(Supreme Court) ने जम्मू-कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस अहम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र के कदम को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पाँच सदस्यीय बैंच ने आज यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है।
उक्त बैंच ने कहा कि आर्टिकल 370 भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के विलय को आसान बनाने के लिए एक अस्थायी प्रावधान था। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए। कोर्ट की पीठ ने आगे कहा कि जब जम्मू-कश्मीर के भारत में शामिल होने पर उसकी संप्रभुता बरकरार नहीं रही। साथ ही भारत में विलय होने के बाद उसकी संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया।
अदालत ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा का स्थायी निकाय बनने का इरादा नहीं था। इसका गठन सिर्फ संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। जबकि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि, राज्य के पास आंतरिक संप्रभुता न होने के बावजूद, इंडिया में विलय के बाद भी राज्य को विशेष दर्जा क्यों जारी रहा। बैंच के मुताबिक, जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो वह विशेष शर्त भी स्वतः समाप्त हो गयी, जिसके लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था।

 

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