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नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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हल्द्वानी। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। इधर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। अब मुकेश बोरा की गिरफ्तारी तय है।

लालकुआं कोतवाली क्षेत्र निवासी एक विधवा महिला ने एक सितंबर को लालकुआं पुलिस को दी तहरीर में मुकेश बोरा पर नियमित नौकरी करने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि मुकेश ने महिला को काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल के रजिस्ट्रर मं दोनों की एंट्री पाई गई है। पुलिस ने संबंधित रजिस्टर जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।

मजिस्ट्रेटी बयान में भी महिला ने आरोप लगाया था कि मुकेश बोरा की उसकी 12 साल की बेटी पर भी बुरी नजर थी। नाबालिग के भी 164 के बयान दर्ज कराए गए तो उसने भी मां के आरोप को सत्य बताया। इस पर पुलिस ने मुकेश पर पॉक्सो भी लगा दिया। इस बीच मुकेश की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई, जिसे सोमवार को न्यायालय ने इस तर्क के साथ खारिज कर दिया कि पॉक्सो में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। लालकुआं सीओ का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी ने बताया कि कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है। टीमें मुकेश बोरा की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। मुकेश बोरा के कई करीबियों को कोतवाली बुलाकर पूछताछ की जा रही है। बोरा को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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