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देहरादून। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी ) के मुताबिक, प्रदेश में रात साढ़े 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं, सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी। कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल और स्पा आदि के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। एसओपी में राज्य सरकार ने सार्वजनकि स्थलों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन सख्ती से करने का इरादा जताया है।