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देहरादून। यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा । एक जुलाई से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू हो रहे हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास करने के बाद आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट पर ही बना दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम एक जुलाई से लागू हो जाएंगे, जो उन निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को ही काम करने की इजाजत देंगे, जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए ) की ओर से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता दी गई हो। इन प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता पांच साल के लिए होगी, इसके बाद उन्हें सरकार से नवीनीकरण करवाना होगा।


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