देहरादून। उत्तराखंड में मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। यात्रा भत्ता अब 60 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है।
शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य के मंत्रियों को यात्रा व्यय के रूप में प्रति माह 60 हजार रुपये की जगह 90 हजार रुपये मिलेंगे। यानी यात्रा भत्ते में 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय 29 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है।
उत्तराखंड शासन के मंत्री परिषद अनुभाग की ओर से जारी आदेश में उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया है।
इस संशोधन के तहत नियम 4 में बदलाव करते हुए मंत्रियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। अधिसूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित सभी मंत्री उत्तराखंड के भीतर या भारत के भीतर अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन हेतु की गई यात्राओं पर अब प्रति कैलेंडर माह अधिकतम 90 हजार रुपये तक का खर्च ले सकेंगे।







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