देहरादून।उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयां बेचने वाले कारोबारियों को भी मैन्युफेक्चरिंगडेट और एक्सपायरी डेट लिखना होगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत 26 अक्टूबर 2026 से राज्य में बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर एवं ट्रे पर निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आदेश भी जारी कर दिया है।
ये आदेश लागू होने के बाद मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जानकारी अंकित करना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन एफडीए की ओर से आदेश जारी होने के बाद 26 अक्टूबर से ये व्यवस्था प्रदेश में लागू हो जाएगी।







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