Report Ring Desk
नई दिल्ली। पैन कार्ड और आधार कार्ड मौजूदा दौर में जरूरी दस्तावेज बन गया है। यही कारण है। कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड भी देना जरूरी होता है। लेकिन जिन लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होते हैं। उन्हें परेशानी होती है। और इनकम टैक्स रिटर्न रुक जाता है।
ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड ने लिंक नहीं कराया है। वे 31 मार्च तक इसे लिंक करा लें। क्योंकि पैन से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। जो लोग 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे। उन्हें जुर्माना भी देना पड़ा सकते हैं। साथ ही उनका पैन कार्ड 31 मार्च के बाद इन एक्टिव कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहा है।आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर जाना होगाै। यहां पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें एक नया विंडो खुल जाएगा। विंडो में अपना आधार नंबर पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें, इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जायेगा।