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अनलॉक चार के तहत दुकान-बाज़ार खोलने की मिली पूरी छूट

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By Suresh Agrawal, Kesinga, Odisha

अनलॉक चार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासन द्वारा पहली सितम्बर से यहां दुकान-बाज़ार खोलने सम्बन्धी तमाम प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया है और व्यापारी अब जितना मर्ज़ी चाहें, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। बशर्ते कि वे कोविड-19 गाइडलाइंस के मद्देनज़र सामाजिक दूरी बनाये रखने एवं मास्क आदि पहनने की शर्तों पर पूरा ध्यान देते हों। नये दिशा-निर्देशों पर बोलते हुये नगरपालिका प्रशासक सिध्दार्थ पटनायक ने कहा कि कोविड-19 के चलते मंद पड़ चुकी अर्थव्यवस्था में नये प्राण फूँकने के लिये ही सरकार ने यह छूट दी है, परन्तु इसका मतलब यह कतई नहीं कि कोरोना अब हमारे बीच से चला गया है।

हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुये ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने छोटे, मझौले और बड़े दुकानदारों के लिये ज़ारी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया कि नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब छोटी दुकानों में पाँच, मझौली दुकानों में दस तथा बड़ी दुकानों में अधिकतम बीस लोगों को समुचित दूरी बनाये रखते हुये काम करने की इजाज़त होगी और इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर दुकानदार पर भारी ज़ुर्माना या अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अनलॉक चार के दिशा-निर्देशों को सही करार देते हुये पूर्व चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज केसिंगा, अध्यक्ष सजन कुमार जैन ने कहा कि -सरकार ने अब लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है और यह इस ओर स्पष्ट संकेत है कि हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि कोरोना हमारे बीच से इतना ज़ल्द जाने वाला नहीं है। नये दिशा-निर्देशों का ख़ास कर होटल, जलपान, छोटे व्यापारी, रेहड़ी-ठेला लगा कर आजीविका चलाने वाले तमाम लोगों द्वारा स्वागत किया गया है।

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