nainital high court

पिथौरागढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विरेंद्र बोहरा की गिरफ्तारी पर रोक

खबर शेयर करें

Report ring desk

नैनीताल। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विरेंद्र बोहरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में दिए दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम चंद ने पिथौरागढ़ कोतवाली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विरेंद्र बोहरा के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। विरेंद्र बोहरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा था कि उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। वह पहले से ही एक जनप्रतिनिधि रहे हैं। राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है।

Hosting sale
Follow us on Google News Follow us on WhatsApp Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top