कोटद्वार। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। वहीं, कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया।
अंकिता के माता पिता इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट के फैसले के बाद वे बिलख पड़ेे। उनका मानना है कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले सौ बार सोचे।


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