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नई दिल्ली।। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अनलॉक-4 में सरकार ने सात सितम्बर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अब 21 सितंबर से धार्मिक आयोजनों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी। समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अब भी बंद रहेंगे। सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।