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टीईटी एग्जाम में आरक्षण को लेकर अदालत पहुंचे शिक्षक

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कोर्ट ने शिक्षा विभाग से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा

देहरादून। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) पर विवाद खड़ा हो गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसमें दिए गए आरक्षण पर कोर्ट में याचिका डाल दी है। इसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

प्राथमिक शिक्षक संघ का आरोप है कि आरक्षण केवल नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा में दिया जाता है। ऐसे में सेवारत शिक्षकों को इस परीक्षा के जरिए केवल अपनी पात्रता साबित करनी है। जिस कारण इस परीक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए था। उन्होंने राज्य के आरक्षण नियमों के उल्लंघन और अर्हता अंकों की विसंगति पर भी सवाल उठाए हैं। संघ के जिलाध्यक्ष और याचिकाकर्ता धर्मेंद्र रावत का कहना है कि सेवारत शिक्षकों के लिए परीक्षा पास करने के भी अलग मानक हैं।

धर्मेंद्र रावत के अनुसार कोर्ट ने सरकार, शिक्षा विभाग और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

1110202602 Follow us on Google News Follow us on WhatsApp Channel

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