देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटका, पान मसाला के साथ इनसे बने खाद्य पदार्थों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय की ओर से जारी इस आदेश के तहत इन हानिकारक उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक रहेगी। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है।
उत्तराखंड के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्य में तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटका, पान मसाला और इनका प्रयोग कर बने अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उत्तराखंड के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
विभाग के आदेश के अनुसार जन स्वास्थ्य को देखते हुए किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटका, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को संपूर्ण राज्य में आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।







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