Report Ring Desk
देहरादून। प्रयोग करने के बाद मास्क को इधर उधर फेंकने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। मास्क फेंकने पर जुर्माने की व्यवस्था पहले कुंभ क्षेत्र में थी। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसके लिए महामारी एक्ट में संशोधन भी किया गया है।
कोरोना संक्रमण के बाद प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बगैर मास्क पहने पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। इसके तहत बगैर मास्क पहने पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। गलती पुन करने पर एक हजार रुपए जुर्माना अदा करना होता है।

इस कड़ाई के बाद लोग मास्क तो पहन रहे हैं। मगर प्रयोग किये मास्क सड़कों पर देखे जा सकते हैं। इनसे भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इससे निपटने के लिए सरकार ने प्रयोग करने के बाद मास्क को कूड़ेदान के बजाय इधर उधर फेंकने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

