देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया गया है, जो 26 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस पर एक वीडियो जारी कर विस्तार से बताया भी है।
सीएम पुष्कर सिंह धाम ने बताया कि उत्तराखण्ड में यूनिफार्म सिविल कोड के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। अब विाह पंजीकरण प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बना दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों से अपने अधिकारो से वंचित न रहे। इसलिए 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।


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