gps

अब बगैर जीपीएस नहीं होगा कामर्शियल वाहनों का पंजीकरण

खबर शेयर करें

Report ring desk 

हल्द्वानी। व्यावसायिक वाहनों के लिए अब जीपीएस सिस्टम अनिवार्य हो गया है। बगैर जीपीएस के वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस आदि का काम नहीं हो सकेगा। परिवहन सचिव ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। वाहनों में जीपीएस इंस्टाल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है।

काशीपुर के उपसंभागीय परिवहन अधिकारी एके झा ने बताया कि विभाग ने सभी व्यावसायिक वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। वाहनों में जीपीएस इंस्टाल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तय की गई। टैक्सी, मैक्सी, निजी और रोडवेज बसों के साथ ही एंबुलेंस की गाड़ियों में भी जीपीएस सिस्टम लगाना होगा।

एआरटीओ ने बताया कि उत्तराखंड में करीब 16.17 कंपनियां जीपीएस सिस्टम लगाने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड में डेढ़ लाख से अधिक वाहन जीपीएस के दायरे में आएंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने तीन साल पहले ही आदेश दे दिए थे लेकिन कोरोना के कारण सभी वाहनों में जीपीएस नहीं लग पाए थे।

स्थिति में सुधार होने पर परिवहन विभाग ने अब नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। दोपहिया और तीनपहिया वाहन ई.रिक्शा और टैंपो में जीपीएस सिस्टम के दायरे से बाहर रखे गए हैं। वाहन में लगी डिवाइस का सिम नंबर और चेसिस नंबर परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल और वीएलटी पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। वाहन से संबंधित पूरा डाटा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर में सुरक्षित रहेगा जिसके माध्यम से वाहनों की ट्रैकिंग हो सकेगी।

सुरक्षा के लिहाज से यह अहम माना जा रहा है। यात्री के पैनिक बटन दबाने, वाहन के गलत रूट पर जाने, हादसा होने पर जानकारी तत्काल डाटा सेंटर को मिल सकेगी।

Follow us on Google News Follow us on WhatsApp Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Rating

Scroll to Top