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हल्द्वानी। प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों से मनमना शुल्क वसूल रहे हैं। आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, वेंटीलेटर सुविधा या जांच और ब्रांडेड दवाईयों के के नाम पर निर्धारित दर से अधिक पैसा लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के दरें तय की हैं। बावजूद इसके अस्पताल मनमाना शुल्क वसूलता है तो उपसर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में जिले के कोविड अस्पतालों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में एनएबीएच (नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल) से मान्यता प्राप्त व दूसरे में गैर एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल शामिल हैं।
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इलाज की निर्धारित दरें (प्रतिदिन)
श्रेणी हल्की बीमारी
आइसोलेशन बेड (ऑक्सीजन, सपोर्टिव केयर सहित)
एनएबीएच मान्यता प्राप्त 8000 रुपये (पीपीई किट के 1200 रुपये सहित)
गैर मान्यता प्राप्त 6400 रुपये( पीपीई किट के 1200 रुपये सहित)
श्रेणी गंभीर बीमारी
बिना वेंटीलेटर के आईसीयू
एनएबीएच मान्यता प्राप्त 12000 रुपये (पीपीई किट के 2000 रुपये सहित)
गैर मान्यता प्राप्त 10400 रुपये (पीपीई किट के 2000 रुपये सहित)
श्रेणी अति गंभीर बीमारी
वेंटीलेटर के साथ आईसीयू
एनएबीएच मान्यता प्राप्त 14400 रुपये (पीपीई किट के 2000 रुपये सहित)
गैर मान्यता प्राप्त 12000 रुपये (पीपीई किट के 2000 रुपये सहित)