देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार को छोडक़र प्रदेश के सभी जिलों में यह उपचुनाव कराए जाएंगे। अधिसूचना जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3121/ रा.नि.आ.अनु..2/4514/2025 दिनांक 11 नवंबर 2025 के अनुसार हरिद्वारा जिले को छोडक़र राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव 2025 की पूरी चुनावी प्रक्रिया का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र 13 और 14 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर 2025 को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2025 दोपहर 3 बजे तक तय की गई है, जिसके बाद उसी दिन चुनाव प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। मतदान 20 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा और मतगणना 22 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी।







Leave a Comment